शनिवार, 11 जुलाई 2026

MHADA 79A Amendment Passed: 13,000 पुरानी इमारतों का पुनर्विकास फिर शुरू, मुंबईवासियों को नई उम्मीद | HousingSocietySolutions

महाराष्ट्र विधानमंडल ने MHADA एक्ट में 79A संशोधन पास कर दिया। अब 13,000 से ज्यादा खतरनाक पुरानी इमारतों का पुनर्विकास तेज हो सकेगा। जानिए पूरी डिटेल, फायदे और आगे क्या होगा।

MHADA 79A Amendment Passed: मुंबई की 13,000 पुरानी इमारतों का पुनर्विकास फिर से पटरी पर, लाखों परिवारों को राहत

मुंबई की पुरानी और खस्ताहाल इमारतों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद ने MHADA एक्ट में सेक्शन 79A के संशोधन वाले प्राइवेट मेंबर्स बिल को पास कर दिया है। यह संशोधन अब गवर्नर की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

इस संशोधन से बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को दूर करने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे 13,000 से ज्यादा पुरानी cess buildings का पुनर्विकास फिर शुरू हो सकेगा।

क्या है MHADA सेक्शन 79A?

2020 में लाए गए सेक्शन 79A और 79B का मकसद खतरनाक इमारतों का तेजी से पुनर्विकास सुनिश्चित करना था। अगर मालिक (landlord) पुरानी इमारत को redevelopment के लिए तैयार नहीं होते, तो 51% या उससे ज्यादा tenants की सहमति से MHADA खुद हस्तक्षेप कर redevelopment करवा सकता है।

यह प्रावधान 2017 के हुसैनी बिल्डिंग collapse (33 मौतें), 2019 के डोंगरी हादसे और 2020 के फोर्ट बिल्डिंग collapse जैसी घटनाओं के बाद लाया गया था।

समस्या क्या थी?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगभग एक साल पहले सेक्शन 79A के तहत जारी 935 नोटिसों पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने "competent authority" को लेकर कानूनी खामी पाई थी।

नया संशोधन अब MHADA के अधिकृत अधिकारियों को सीधे पावर देने का प्रावधान करता है, जिससे यह कानूनी उलझन दूर हो जाएगी।

विधायक अजय चौधरी द्वारा पेश किया गया यह प्राइवेट मेंबर्स बिल अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में राज्य सरकार की स्थिति मजबूत करेगा।

कितना बड़ा है मुद्दा?

मुंबई में 1940 से पहले बनी 13,000+ cess buildings हैं, जिनमें लाखों परिवार रहते हैं।

2021 से अगस्त 2025 तक 345 इमारतें पूरी या आंशिक रूप से ढह चुकी हैं (RTI डेटा)।

1970-2018 के बीच इमारत गिरने से 815 लोगों की जान गई।

एक्टिविस्ट जीतेंद्र Ghadge (The Young Whistleblowers Foundation) ने इसे "life-saving provision" बताया और कहा कि तकनीकी वजह से हजारों जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए।

आगे क्या होगा?

गवर्नर की मंजूरी के बाद कानून बनेगा।

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद redevelopment प्रक्रिया तेज हो सकेगी।

tenants को 51% सहमति के साथ खुद redevelopment शुरू करने का अधिकार रहेगा।

यह संशोधन मुंबई के शहरी नवीनीकरण (urban renewal) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

HousingSocietySolutions की सलाह:  

सभी housing societies जो पुरानी इमारतों में हैं, अपने tenants और landlords के साथ चर्चा शुरू करें। MHADA के नए नियमों के बारे में अपडेट रहें। redevelopment से पहले structural audit जरूर करवाएं।

आपकी सोसाइटी भी पुरानी इमारत में है? कमेंट में बताएं।



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