UP-Rera के नए नियमों से प्रॉपर्टी ट्रांसफर आसान और सस्ता हो गया है। फैमिली में ट्रांसफर पर ₹1000, नॉन-फैमिली पर ₹25,000 तक फीस। अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर भी अब शिकायत दर्ज कराएं। पूरी डिटेल्स पढ़ें।
UP RERA नई नियम: संपत्ति ट्रांसफर अब सिर्फ ₹1000 में, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर भी शिकायत - होमबायर्स के लिए बड़ी राहतउत्तर प्रदेश के होमबायर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP-RERA) ने हाल ही में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो संपत्ति ट्रांसफर को आसान, सस्ता और पारदर्शी बनाते हैं। साथ ही, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले खरीदारों को भी अब मजबूत कानूनी सुरक्षा मिल गई है।
ये संशोधन 25 मार्च 2026 से लागू हो चुके हैं।
1. अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स पर अब शिकायत दर्ज करा सकते हैंपहले रेरा रजिस्टर्ड नहीं होने वाले प्रोजेक्ट्स में खरीदारों की शिकायतें अटक जाती थीं। डेवलपर रेरा के दायरे से बाहर हो जाते थे। अब नया नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के खिलाफ भी UP-RERA में शिकायत की जा सकती है।UP-RERA इस बात की जांच करेगा कि प्रोजेक्ट को रजिस्टर होना चाहिए था या नहीं।
अगर डेवलपर ने नियम तोड़ा तो उस पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है।
यह बदलाव उन खरीदारों के लिए बड़ी राहत है जो बिना रेरा रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट में फंस गए थे।
2. संपत्ति ट्रांसफर पर फीस की सीमा तयडेवलपर्स पहले मनमानी ट्रांसफर फीस वसूलते थे। अब UP-RERA ने दो स्पष्ट कैटेगरी में कैप लगा दी है:मृत्यु के बाद फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर:
अधिकतम प्रोसेसिंग फीस ₹1,000 ही ली जा सकेगी।
जरूरी दस्तावेज: डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, अन्य वारिसों का NOC।
नॉन-फैमिली मेंबर्स (बाहरी व्यक्ति) को ट्रांसफर:
अधिकतम प्रोसेसिंग फीस ₹25,000।
यह नियम विरासत, गिफ्ट या सेल दोनों मामलों में लागू होता है।
3. नया एग्रीमेंट बनाने की जरूरत खत्मट्रांसफर के समय अब नया Agreement for Sale बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने एग्रीमेंट में ही एंडोर्समेंट (endorsement) कर अपडेट किया जाएगा। इससे समय, खर्चा और पेपरवर्क दोनों बचेंगे।इन बदलावों का होमबायर्स पर क्या असर?पैसे की बचत: पहले लाखों रुपये ट्रांसफर चार्ज में चले जाते थे, अब अधिकतम 25 हजार।
कानूनी सुरक्षा: अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में भी आवाज उठा सकते हैं।
प्रक्रिया आसान: कम कागजी कार्रवाई, तेज प्रोसेस।
डेवलपर्स पर अंकुश: मनमानी फीस और रजिस्ट्रेशन से बचने की कोशिश अब मुश्किल।
नोट: ये नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हैं – नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, गुरुग्राम बॉर्डर एरिया सहित सभी जगह।क्या करें अगर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है?जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
बिल्डर/प्रोमोटर से लिखित में ₹1,000 या ₹25,000 फीस का अनुरोध करें।
अगर ज्यादा फीस मांगी जाए तो UP-RERA में शिकायत करें।
Housing Society Solutions की सलाह:
हर होमबायर को RERA नियमों की जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदते या ट्रांसफर करते समय हमेशा लिखित रिकॉर्ड रखें और जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी से संपर्क करें।
Tags: UP RERA New Rules 2026, Property Transfer Charges UP, RERA Unregistered Project Complaint, Uttar Pradesh Real Estate, Homebuyers Rights, Property Succession RulesShare this post on your housing society WhatsApp groups and Facebook pages to spread awareness among other residents.
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(स्रोत: LiveMint, Business Standard और आधिकारिक UP-RERA अपडेट्स के आधार पर)










