DDA फ्लैट अल्टरेशन नियम 2026: आसान अप्रूवल, क्या-क्या कर सकते हैं बिना अनुमति
दिल्ली DDA हाउसिंग में बदलाव अब आसान, नई पॉलिसी से मिलेंगे बड़े फायदे
DDA Eases Norms for Additions & Alterations: Rooftop Solar, EV Charging Points Allowed
DDA ने आसान किए फ्लैट में बदलाव के नियम: EV चार्जर, सोलर पैनल और कई सुविधाएं बिना परमिशन, जानें पूरी डिटेल
नई दिल्ली: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने अपने फ्लैटों में एडिशन और अल्टरेशन (Additions & Alterations) के नियमों को काफी सरल बना दिया है। नई पॉलिसी के तहत अब रेसिडेंट्स EV चार्जिंग पॉइंट, रूफटॉप सोलर पैनल, लॉफ्ट, एक्सेसिबिलिटी रैंप जैसी कई जरूरी सुविधाएं आसानी से लगा सकते हैं। यह बदलाव DDA हाउसिंग सोसाइटी के रेसिडेंट्स के लिए बड़ी राहत है।
नई नीति पहले से लागू हो चुकी है। DDA ने तीन श्रेणियों में कामों को बांटा है – बिना अनुमति वाले, इंटिमेशन वाले और अप्रूवल वाले। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है।
बिना अनुमति के कर सकते हैं ये काम
DDA की नई पॉलिसी के अनुसार निम्नलिखित बदलाव बिना किसी पूर्व अनुमति के किए जा सकते हैं:
पार्किंग एरिया में EV चार्जिंग पॉइंट लगाना (केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार)
लॉफ्ट बनाना
अतिरिक्त PVC वॉटर टैंक लगाना
एक्सेसिबिलिटी रैंप (विकलांगों के लिए) बनाना
रूफटॉप वॉटर स्टोरेज को बदलना या बढ़ाना
विंडो को क्यूपबोर्ड में बदलना (निर्धारित शर्तों के साथ)
एग्जॉस्ट फैन या विंडो AC के लिए ओपनिंग बनाना
इंटिमेशन प्रक्रिया से किए जाने वाले काम
हल्के वजन वाले मटेरियल से टेम्पररी स्लोपिंग टेरेस कवर और ग्लेजिंग
अप्रूवल के साथ किए जा सकने वाले बड़े बदलाव
किचन, बाथरूम और टॉयलेट की लोकेशन बदलना
कॉमन स्टेयरकेस को टेरेस लेवल तक एक्सटेंड करना (मम्टी सहित)
कुछ सिंगल-स्टोरी और डुप्लेक्स फ्लैटों का रीकंस्ट्रक्शन
कोर्टयार्ड को फर्स्ट फ्लोर तक कवर करना
रियर कोर्टयार्ड में बाथरूम/टॉयलेट बनाना
रूफटॉप सोलर पैनल** लगाना (घरेलू उपयोग के लिए, MNRE गाइडलाइंस के अनुसार)
नोट: इन कामों के लिए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सर्टिफिकेशन जरूरी है।
पहले से किए गए अवैध बदलावों को रेगुलराइज करने का मौका
DDA ने पुराने अनऑथराइज्ड बदलावों को भी रेगुलराइज करने का प्रावधान रखा है, बशर्ते वे नई पॉलिसी की सीमा के अंदर हों। इससे कई रेसिडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी।
सुरक्षा और समयबद्ध प्रक्रिया
30 दिनों के अंदर अप्रूवल या अस्वीकृति का फैसला आना चाहिए।
काम पूरा होने के बाद अथॉरिटी को इंटिमेट करना अनिवार्य।
3 साल में कंप्लीशन रिपोर्ट न देने पर परमिशन खत्म हो जाएगी।
पुरानी इमारतों (21 मार्च 2001 से पहले) में स्ट्रक्चरल ऑडिट जरूरी हो सकता है।
DDA अधिकारी के अनुसार, नई पॉलिसी सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए रेसिडेंट्स को ज्यादा सुविधा देती है। EV चार्जिंग और सोलर पैनल जैसी आधुनिक जरूरतों को भी इसमें शामिल किया गया है।
HousingSocietySolutions सलाह:
DDA फ्लैट ओनर्स को सलाह दी जाती है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले RWA से चर्चा करें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। संरचनात्मक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें