शनिवार, 18 जुलाई 2026

हाउसिंग सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण खबर...बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अपार्टमेंट में बालकनी-टेरेस एनक्लोजर और फ्लैट रेनोवेशन पर महाराष्ट्र सरकार को गाइडलाइंस बनाने का आदेश | HousingSocietySolutions

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अपार्टमेंट फ्लैट्स में बालकनी/टेरेस बंद करने, ग्रिल लगाने और आंतरिक बदलावों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया। हाउसिंग सोसाइटी में रेनोवेशन नियम, NOC और कानूनी सलाह जानें।

बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश: अपार्टमेंट बालकनी-टेरेस एनक्लोजर और फ्लैट रेनोवेशन पर गाइडलाइंस जरूरी

नमस्ते हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों और फ्लैट ओनर्स! 

अगर आपकी सोसाइटी में बालकनी को बंद करने, ग्रिल लगाने, शेड बनाने या फ्लैट के अंदर दीवारें हटाने-जोड़ने जैसे काम आम हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 17 जुलाई 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अपार्टमेंट फ्लैट्स में बालकनी, टेरेस एनक्लोजर और आंतरिक बदलावों (internal alterations) के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने क्यों दिया यह आदेश?

फ्लैट ओनर्स अक्सर अपनी सुविधा के लिए:

बालकनी या टेरेस पर ग्रिल/शेड लगाते हैं

पार्टिशन वॉल्स बदलते या हटाते हैं

अन्य संरचनात्मक बदलाव करते हैं

ये बदलाव बिना किसी स्पष्ट नियम के हो रहे थे, जिससे सुरक्षा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर और सोसाइटी के कॉमन एरिया पर असर पड़ता है। कोर्ट ने इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को परमिसिबल अल्टरेशन्स (स्वीकार्य बदलाव) के लिए गाइडलाइंस तैयार करने को कहा। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्या मायने रखता है?

बालकनी/टेरेस एनक्लोजर: कई लोग बालकनी को लिविंग रूम में शामिल करने या शेड लगाने के लिए करते हैं। अब स्पष्ट नियम आने के बाद बिना अनुमति के ऐसे काम रुक सकते हैं।

आंतरिक रेनोवेशन: लोड बेयरिंग वॉल हटाना, बाथरूम शिफ्ट करना या एक्सटर्नल वॉल बदलना आमतौर पर BMC/स्थानीय अथॉरिटी की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता।

सोसाइटी की भूमिका: सोसाइटी मैनेजमेंट को अब इन बदलावों के लिए लिखित NOC देना या रोकना आसान हो जाएगा।

नोट: छोटे-मोटे रिपेयर (जैसे टाइल्स बदलना, पेंटिंग, फॉल्स सीलिंग) आमतौर पर बिना मेजर परमिशन के हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल बदलावों के लिए हमेशा अनुमति लें।

फ्लैट ओनर्स को क्या करना चाहिए?

वर्तमान में**: कोई रेनोवेशन प्लान है तो पहले अपनी हाउसिंग सोसाइटी से लिखित अनुमति लें। जरूरत पड़ने पर BMC या स्थानीय नगरपालिका से अप्रूवल लें।

सुरक्षा का ध्यान**: बालकनी ग्रिल लगाते समय बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ग्लास रेलिंग वाले मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें।

कानूनी सलाह**: बड़े बदलावों से पहले आर्किटेक्ट/सिविल इंजीनियर और लीगल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें ताकि बाद में डिस्प्यूट न हो।

सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार**: कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी, जो पूरे राज्य के अपार्टमेंट्स पर लागू होंगी।

क्यों जरूरी हैं ये गाइडलाइंस?

बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी बनी रहे

फायर सेफ्टी और वेंटिलेशन प्रभावित न हो

सोसाइटी में एक सदस्य के बदलाव से दूसरे को परेशानी न हो

अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगे

HousingSocietySolutions की सलाह: हर बदलाव से पहले सोसाइटी bye-laws, Model Bye-laws और स्थानीय डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस (DCR) चेक करें। पारदर्शिता रखें ताकि सोसाइटी का माहौल अच्छा रहे।

आपकी सोसाइटी में बालकनी या टेरेस रेनोवेशन से जुड़ी कोई समस्या है? कमेंट में बताएं। हम और ज्यादा उपयोगी जानकारी लेकर आएंगे।

अपडेट रहें – हम महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस आने पर तुरंत डिटेल्स शेयर करेंगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। कानूनी सलाह के लिए वकील या अथॉरिटी से संपर्क करें।


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