गुरुवार, 7 अक्तूबर 2021

महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी:AGM की डेडलाइन बढ़ाने के संबंध में अध्यादेश जारी

 


अगर आप महाराष्ट्र की को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं और उसकी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए होने वाली सालाना आम बैठक यानी AGM की डेडलाइन को लेकर किसी उलझन में थे तो अब आपकी उलझन सुलझ गई है। दरअसल, मौजूदा कानून के मुताबिक, हर हाउसिंग सोसायटी को यह एजीएम 30 सितंबर 2021 तक आयोजित करना अनिवार्य था, लेकिन अब 31 मार्च 2022 तक आयोजित करवा सकते हैं।  साथ ही इसके लिए ऑडिट पूरे करने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट में 22 सितंबर 2021 को इस बारे में फैसला लिया गया।  


कुछ लोग इस बढ़ी हुई डेडलाइन को लेकर सरकार के अध्यादेश का इंतजार कर रहे थे। तो, आपको बता दूं कि सरकार ने इस संबंध में  1 अक्टूबर 2021 को अध्यादेश भी जारी कर दिया है। 


हालांकि, हाउसिंग सोसायटी की मैनेजिंग कमिटी को एजीएम आयोजित करने के लिए आजोन तारीख से 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है। इस हिसाब से 30 सितंबर को आखिरी तारीख के मद्देनजर 16 सितंबर तक AGM आयोजित कराने वाली सभी मैनेजिंग कमिटी अपने सोसायटी मेंबर्स को नोटिस भेज चुकी होगी, लेकिन AGM की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला 22 सितंबर को किया गया। ये बड़ा अजीबोगरीब है। सरकार को समय से पहले फैसला लेना चाहिए। 


लॉकडाउन, सख्त कोरोना गाइलाइंस बगैरह को देखते हुए बहुत सारे हाउसिंग सोसायटी मेंबर्स और उसके अकाउंटेंट एजीएम डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने मान लिया है। लेकिन, इस बड़ी डेडलाइन को तभी कानूनी माना जाएगा, जब सरकार इस बारे में अध्यादेश लाएगी या कानून बनाएगी। तो, अध्यादेश का इंतजार करना चाहिए। 

>जिन सोसायटी ने 30 सितंबर तक AGM की तारीख तय की है उन्हें क्या करना चाहिए :
जानकारों का कहना है कि जिन हाउसिंग सोसायटी ने 30 सितंबर तक AGM की तारीख तय की है, उन्हें एजीएम रद्द नहीं करना चाहिए, तय तारीख पर करवा लेना चाहिए। 

आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की सालाना आम बैठक (AGM: Annual General Meeting) किसी भी वित्त वर्ष के लिए उसके अगले वित्त वर्ष के 30 सितंबर तक कराना जरूरी है। महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी एक्ट 1960 (  MCS Act 1960) इसे हर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के लिए हर साल कानूनन अनिवार्य बनाता है। 

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम आयोजन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन गाइडलाइंस की सख्ती की वजह से (जिसमें उचित दूरी, पांच से ज्यादा लोगों के एक साथ सशरीर उपस्थित होने पर रोक, पैदल या निजी सवारी या सार्वजनिक सवारी से यात्रा पर सख्ती, मास्क जरूरी) एजीएम की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक की गई थी। यानी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम आयोजित करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय मिला था। 

(को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में कुछ सदस्यों की राजनीति और मैनेजिंग कमिटी की लापरवाही किस तरह से वहां रहने वाले और उनकी फैमिली को खतरे में डालती है, इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है- हाउसिंग सोसायटी में सियासत;    जान पर आफत!  - https://www.amazon.in/dp/B08X2RS7MB ) 


 


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